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हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी । न्यायमूर्ति एस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता दौधराज सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया। पीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा,“यह याचिका क्या है? कोई कहेगा भारत में इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।”
पीठ ने शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करने से संबंधित याचिका में शामिल एक अन्य प्रार्थना पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकती है और शैक्षिक पाठ्यक्रम तय करना सरकार का काम है।