उत्तर प्रदेश

छात्रा को स्कूल से ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, आरोपी का बहाना सुनकर तुरंत साथ चली गई थी पीड़िता

बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। नाना की मौत की झूठी सूचना देकर नाबालिग लड़की को स्कूल से ले जाकर नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी सेंथल, हाफिजगंज निवासी वफा हैदर परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। वहीं कोर्ट ने एक अन्य आरोपी हसन मुस्तफा को बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि साढ़े तेरह वर्ष की पुत्री को 27 जुलाई 2022 की सुबह स्कूल छोड़कर वापस आ गए। दोपहर 1 बजे उनका बेटा उसे वापस लेने स्कूल गया तो वहां से पता चला कि पीड़िता साढ़े 10 बजे स्कूल से चली गयी। तलाश करने पर पता चला कि बेटी को फैक्ट्री में काम करने वाला हैदर अली अपने साथी हसन मुस्तफा के साथ बहला फुसलाकर कहीं ले गया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान लड़की को बरामद कर उसके बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। पीड़िता ने बयान में बताया था कि मुझे स्कूल से लेने हैदर अली आया। उसने कहा कि तुम्हारे नाना की मृत्यु हो गयी है। वह स्कूल से बाहर आ गयी। हैदर उसे बाइक से बरेली लेकर आया, फिर उसने रूमाल से कुछ सुंघाया जिससे वह बेहोश हो गयी। जब होश आया तो पिथौरागढ़ में एक कमरे में थी। हैदर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पांच दिन बाद हैदर वापस बरेली लेकर आ रहा था। बिलवा पुल के पास पुलिस ने पकड़ लिया। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह परीक्षित कराए थे।

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