नया उत्तर प्रदेश है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगा: मुख्यमंत्री योगी
लखनऊ (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन का हवाला देते हुये दंगाइयों और उपद्रवियों को चेतावनी दी है कि अब राज्य में अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी और शरारती तत्वों से सरकार कड़ाई से निपटेगी।
श्री योगी ने बुधवार को संस्कृत के श्लोक के साथ ट्वीट किया “ अदण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः।।”
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 19, 2020
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः।।
'उ.प्र.लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020' के अनुसार लखनऊ व मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा।
नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा।
उन्होने कहा “ उप्र लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के अनुसार लखनऊ व मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा। नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। ”
मुख्यमंत्री ने लिखा “सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश।”
https://twitter.com/myogiadityanath/status/1295915968732884992?s=20
गौरतलब है कि हिंसात्मक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को लखनऊ एवं मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत झांसी,कानपुर,चित्रकूट धाम,लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन,प्रयागराज,आजमगढ़,वाराणसी,गोरखपुर,बस्ती और विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकायें स्वीकार की जायेंगी वहीं मेरठ मंडल दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत सहारनपुर, मेरठ,अलीगढ,मुरादाबाद,बरेली और आगरा मंडल की दावा याचिकायें मंजूर किये जाने का प्राविधान किया गया है।
अधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसा में यदि सार्वजनिक अथवा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में किया जा सकेगा। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा।
उन्होने बताया कि जिस किसी की संपत्ति को आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचा है, उसे घटना के महीने के भीतर अधिकरण के समक्ष आवेदन पेश करना होगा।