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डिजिटल रुपये के आगाज समेत आज से होंगे ये अहम बदलाव, जानें आप पर क्या असर पड़ेगा?

नई दिल्ली: दिसंबर महीना कल से शुरू हो चुका है। हम जानते हैं कि हर महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है। ऐसे में आज यानी 1 दिसंबर से भी कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का असर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, ऐसे में इनकी जानकारी जरूरी है। आइए जानते हैं एक दिसंबर से कौन-कौन से अहम बदलाव होने जा रहे हैं और उनसे हमारा जीवन कितना प्रभावित होगा?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भले ही कच्चे तेल का भाव नरम है, पर देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार स्थिर हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 1 दिसंबर को जारी किए गए रेट के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय बाजार में 21 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में आज (गुरुवार) को भी एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और एक लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपये पर ही टिका है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की कीमतों में कमी के कयास लगाए जा रहे थे पर, फिलहाल ये अपरिवर्तित हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में राहत दिखे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिसंबर 2022 से रिटेल डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। फिलहाल यह डिजिटल करेंसी एक दिसंबर के दिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगी। उसके बाद नौ दूसरे शहरों में भी इसकी खरीद बिक्री की जा सकेगी। आरबीआई ने इससे पहले 1 नवंबर 2022 को थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। खुदरा डिजिटल रुपये के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के चार बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक एवं आईडीएफसी फर्स्ट शामिल होंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और यह एक लीगल टेंडर होगा यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई-रूपी को उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा, जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं।

दिसंबर महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदलेगा। वर्तमान में हम जिस तरीका का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद निकालते हैं, उसमें कई बार फर्जीवाडा होने की आशंका बनी रहती है। जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर कर रहा है। आज से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जेनरेट होगा। इस ओटीपी की एटीएम स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में प्रविष्टि करने के बाद ही नकद बाहर निकलेगा।

दिसंबर महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सर्दियां बढ़ने लगती है। सर्दियों के साथ कोहरा बढ़ने लगता है। इससे ट्रेनों के आवागमन में परेशानी होने लगती है। नतीजतन, रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला करना पड़ता है। कुहासे को देखते हुए रेलवे अपनी समय सारणी में भी बदलाव करती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे दिसंबर महीने में रेलवे की समय सारणी संशोधित करेगी और नई समय-सारणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण-पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 थी। ऐसे में जिन लोगों ने अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है उन्हें एक दिसंबर से ऐसा करने में उन्हें असुविधा हो सकती है। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है तो उनकी पेंशन रुक भी सकती है।

दिसंबर महीने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। इस महीने में क्रिसमस, वर्ष का आखिरी दिन (31 दिसंबर) और गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती भी है। इन अवसरों पर भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। स्थानीय पर्व-त्योहारों के आधार पर भी कई राज्यों में छुट्टियां हैं। छुट्टी के दिनों में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ग्राहक अपना काम निपटा सकेंगे।

अगर आपने 2021-22 का आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है तो जुर्माने के साथ इसे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी।

2022-23 के अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। जिनका सालाना आयकर 10,000 रुपये से ज्यादा होता है, उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है। अगर 15 दिसंबर तक वे 75 फीसदी कर पहले जमा नहीं करते हैं या कम कर जमा करते हैं तो एक फीसदी ब्याज लगेगा।

हो सकता है कि आपने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भर दिया हो और उसमें कोई चूक हो गई हो। ऐसे में आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद गलती नहीं सुधार पाएंगे। इसकी वजह से आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

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