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देश में आज से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू, दिल्ली में दर्ज हुई पहली FIR

नई दिल्ली : देश में आज से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए. तीन नए क्रिमिनल कानून के तहत देश में पहली एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस थाने में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने वाला आरोपी बिहार का रहने वाला है. वह बिहार के बाढ़-बख्तियारपुर का रहने वाला है. आरोपी का नाम पंकज कुमार है और वह स्टेशन के पास रेहड़ी-पटरी लगाकर सामान बेचता है. उसके ऊपर आरोप है कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे डीलक्स शौचालय के पास रास्ते पर अपनी रेहड़ी लगाकर बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था।

दिल्ली पुलिस की शिकायत के मुताबिक, बीच रास्ते पर उसकी रेहड़ी की वजह से आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी. राहगीरों ने पुलिस को इसकी मौखिक शिकायत की थी. पुलिस ने आरोपी को अपनी रेहड़ी हटाने के लिए कई बार कहा गया था. मगर उसने अनसुना कर दिया. एसआई ने उसका वीडियो बना लिया था. इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।

दरअसल, आज से तीन नए क्रिमिनल कानूनों के लागू होने के साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया. देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) की जगह ले चुके हैं।

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