उत्तर प्रदेशलखनऊ

आज जेल से रिहा होंगे सपा विधायक नाहिद हसन, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में साढ़े 10 महीने से हैं बंद

यूपी में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में साढ़े 10 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन शनिवार को रिहा हो जाएंगे। जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के लिए परवाना जारी कर दिया गया है। 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने पर कैराना पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया था।

शुक्रवार को उनके अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील और थाने से तस्दीक कराई गई। तकदीर होने के बाद शाम को कोर्ट ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक को परवाना जारी कर दिया। वहीं, कोर्ट के पैरोकार द्वारा परवाना लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को जमानत दे दी, जिन पर कठोर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। हसन जनवरी से जेल में बंद है। दो बार के विधायक हसन ने जेल में रहते हुए शामली जिले के कैराना से हाल ही में राज्य का चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया था।

सरकारी वकील ऋषि चड्ढा ने कहा था कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए जमानत याचिका दायर की गई थी। वह लगभग ग्यारह महीने तक जेल में रहा था। दलीलें पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। लगभग 15 मामलों में दर्ज होने के बाद सरकार द्वारा उस पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके स्वास्थ्य और लंबी हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अदालत ने जमानत दे दी थी।

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