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Toll Tax Rule Change : केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में किया बड़ा बदलाव, 15 फरवरी से लागू होगा नियम

नई दिल्ली: देशभर में तेजी से तैयार हो रहे एक्सप्रेसवे ने यात्रियों की आवाजाही को काफी आसान बनाया है। केंद्र सरकार सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले अधिक सुगम और तेज हो गई है। हालांकि, अब तक एक बड़ी शिकायत यह रही कि अधूरे एक्सप्रेसवे के हिस्सों पर भी पूरा या अतिरिक्त टोल वसूला जाता था।

अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 15 फरवरी 2026 से ऐसे एक्सप्रेसवे, जो पूरी तरह एंड-टू-एंड चालू नहीं हुए हैं, उन पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टोल नहीं लिया जाएगा। सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए यह फैसला किया है।

होने जा रहा ये बदलाव
पहले नियम के तहत एक्सप्रेसवे का कोई भी हिस्सा चालू होते ही उस पर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में 25 फीसदी अधिक टोल वसूला जाता था, भले ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार न हुआ हो। अब जब तक एक्सप्रेसवे पूरी लंबाई में चालू नहीं होता, तब तक खुले हिस्से पर टोल राष्ट्रीय राजमार्ग की सामान्य दरों के अनुसार ही लिया जाएगा।

कब से लागू होगा नियम?
सरकार द्वारा जारी संशोधन 15 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह प्रावधान एक वर्ष तक या फिर एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक लागू रहेगा- जो भी पहले हो।

यात्रियों को क्या फायदा?
सरकार का मानना है कि इस कदम से लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। अधूरे लेकिन उपयोग के लिए खुले एक्सप्रेसवे हिस्सों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पुराने हाईवे पर दबाव कम होगा। परिणामस्वरूप यात्रा समय घटेगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और प्रदूषण स्तर भी कम हो सकता है।

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