तोशाखाना मामला : इमरान खान को 3 साल की सजा, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, पुलिस ने किया अरेस्ट
इस्लामाबाद : एक बड़े घटनाक्रम में एक जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया । इमरान खान पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इमरान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशखाना मामले में गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।
तोशाखाने का मतलब ऐसे कमरे से है जहां अमीरों के कपड़े, गहने और महंगी चीजें जैसे कि उपहार आदि संभालकर रखे जाते हैं। पाकिस्तान में सरकार के संग्रहस्थान को तोशाखाना नाम दिया गया है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, विदेशों से या विदेशी मेहमानों से मिले उपहारों को इसी तोशाखाने में जमा कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अगर उपहार अपने पास रखना चाहे तो उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। इन उपहारों की नीलामी भी की जा सकती है. नीलामी से अर्जित धन सरकारी खजाने में ही जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को मिले उपहार राष्ट्र की संपत्ति हैं।
इमरान को प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी विदेश यात्राओं या किसी प्रकार की आधिकारिक यात्रा के दौरान करीब साढ़ 14 करोड़ रुपये के ऐसे उपहार मिले थे। उपहारों को तोशाखाने में जमा भी कर दिया गया था. आरोप है कि इमरान खान ने तोशाखाने में जमा किए उपहारों को सस्ते में (2.15 करोड़ रुपये में) खरीद लिया और फिर ज्यादा कीमत में बाजार में उन्हें बेच दिया और पांच करोड़ रुपये से ज्यादा धन मुनाफे के तौर कमा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, एक जोड़ा कफलिंक, एक कीमती पेन, एक अंगूठी और रोलेक्स की चार घड़ियां भी शामिल थीं. यह भी आरोप है कि इमरान ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए सरकारी कानून में परिवर्तन भी किया।
इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले में राहत से इनकार किए जाने के बाद इमरान ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. मई में एक ट्रायल कोर्ट ने मामले में कार्रवाई को चुनौती देने वाली खान की याचिका खारिज कर दिया था और पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था.
कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान पार्टी पीटीआई ने बयान जारी किया और कहा- यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है. कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की इच्छा है.