ट्रंप को कोर्ट का बड़ा झटका, जन्म आधारित नागरिकता को खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली । अमेरिका (America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) और अमेरिकी कोर्ट (American Court) के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती जा रही है। एक फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के जन्मजात नागरिकता (Birthright citizenship) तो खत्म करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यू हैम्पशायर ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जोसेफ लाप्लांट ने कहा कि नागरिकता सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इसे छीना नहीं जाना चाहिए।
एक घंटे चली इस सुनवाई के बाद जज जोसेफ लाप्लांटे ने आदेश जारी करते हुए एक सामूहिक मुकदमे यानी क्लास एक्शन स्टेटस को भी प्रमाणित किया, जिसके मुताबिक ट्रंप प्रशासन के इस आदेश से प्रभावित होने वाले सभी बच्चों को इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। इससे पहले जज लांप्लाटे ने कहा, “यह बहुत ही गंभीर विषय है। अगर ट्रंप प्रशासन का यह आदेश लागू होता है तो कई बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी।”
न्यायाधीश लांप्लाटे ने अपने इस आदेश के साथ ही ट्रंप प्रशासन को भी 7 दिनों की मोहलत दी है। उन्होंने अपने आदेश को सात दिनों के लिए रोककर ट्रंप प्रशासन को ऊपरी अदालत में अपील करने की व्यवस्था की है। हालांकि इस फैसले के बाद इस मामले के एक बार फिर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना बढ़ गई है। कोर्ट में एक बार फिर से न्यायाधीशों को यह तय करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या जज लांप्लाटे का यह आदेश उनके पिछले फैसले का अनुपालन करता है, जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों को प्रशासन के आदेशों पर देशव्यापी रोक लगाने के अधिकारी को सीमित कर दिया था।