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मुंबई में दो खालिस्तान समर्थकों को पांच-पांच साल की सजा, जानिए पूरा मामला

मुंबईः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के आरोप में बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

हरपाल सिंह उर्फ राजू और गुरजीत सिंह निज्जर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अलावा गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

मुकदमे के दौरान, दोनों ने एनआईए के मामलों के विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया और अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। अदालत ने उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।

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