उज्जैन पहला शहर जहां चायना डोर से पतंग उड़ाने पर FIR दर्ज
उज्जैन : मध्यप्रदेश का पहला शहर उज्जैन बन गया है। इस कारण से कि यहां गत वर्ष एक युवती की चायना डोर से गला कटने पर मौत हो गई थी। इस वर्ष भी घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर ने धारा-188 के तहत चायना डोर खरीदना/बेचना और चायना डोर से पतंग उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर चायना डोर बेचनेवाले दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनके घर भी तोड़े जा चुके हैं। चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने के साथ एसपी के निर्देश पर पूरे जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश है कि ड्रोन केमरों से पतंगबाजी के क्षेत्रों पर ध्यान रखें। साथ ही घरों की छत पर जाकर जांच करे। जो भी चायना डोर का उपयोग करते दिखे,उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करे। इधर लोगों से अपील की है कि कोई चायना डोर से पतंग उड़ाते दिखे तो सूचित करे। संबंधित का नाम गोपनीय रखा जाएगा वहीं आरोपी यदि बच्चा हुआ तो उसके पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
एसपी सत्येंद्र शुक्ल के अनुसार शहर के महाकाल एवं नीलगंगा थाना प्रभारियों द्वारा पतंगबाजी बहुल क्षेत्रों में छतों पर जाकर जांच करने के बाद 12 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध के बावजूद चायना डोर से पतंग उड़ाने के प्रकरण दर्ज किए हैं। उन्होने बताया कि अवैध रूप से इसका विक्रय करने की मुखबिरों द्वारा सूचना है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।