नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इसके साथ ही अदालत ने जेल अधिकारियों को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
आपको बता दें कि उमर खालिद की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ जेल परिसर में ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट देव सरोहा के सामने पेश किया।
उमर खालिद की ओर से पेश वकील सान्या कुमार और रक्षांदा डेका ने जेल में हिरासत के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। उमर खालिद के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के 2016 के आदेश के मुताबिक उमर खालिद को चश्मा पहनने की इजाजत दी जाए।
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पूर्व छात्र नेता खालिद की ओर से कहा गया कि उसे हर हफ्ते दो बार आधा घंटा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लीगल इंटरव्यू की इजाजत दी जाए। उमर खालिद की ओर से कहा गया कि जेल रूल्स 627 के मुताबिक उसे लीगल इंटरव्यू के दौरान हेडफोन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए।
इसके अलावा जेल के अंदर पढ़ने के लिए बाहर से किताबें वगैरह मंगाने की इजाजत दी जाए। याचिका में दिल्ली प्रिजन रूल्स नंबर 1401 और 208 और जेल रूल्स 585, 587, 629 और 630 के तहत जेल का सेल छोड़ने की इजाजत दी जाए।
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कोर्ट ने खालिद की याचिका पर विचार करते हुए मांगी गई सभी सुविधाओं का जेल प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि उमर खालिद को न्यायिक हिरासत के दौरान सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उमर खालिद को कोई नुकसान न पहुंचाए।
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