UP में सार्वजनिक मार्गों और उनके किनारों पर बने धार्मिक ढांचों को हटाने का आदेश
एजेंसी/ लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 2011 के बाद सार्वजनिक मार्गों और उनके किनारों पर बने धार्मिक ढांचों को हटाया जाए. आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसे प्रशासन और पुलिस द्वारा अदालत के आदेश की अवमांनना समझा जाएगा. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और राकेश श्रीवास्तव की लखनऊ पीठ ने कहा कि जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक ढांचों को हटाया जाएगा.
दो माह के भीतर राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी. इसके पहले बनाए गए धार्मिक ढांचों को निजी भूखण्ड पर 6 माह के भीतर हटाया जाएगा. कोर्ट ने यह फैसला लखनऊ के डोडा खेड़ामें सरकारी ज़मीन पर मंदिर निर्माण करके कथित अतिक्रमण करने के खिलाफ 19 लोगों की याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने कहा हर नागरिक के पास स्वतन्त्र आवाजाही का अधिकार है.
इसलिए उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों और सरकारी उदासीनता की वजह से इसके हनन की इजाजत नहीं दी जा सकती. अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया.