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दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ्तारी की जांच के लिए SIT का गठन किया : यूपी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने दिल्ली पुलिस की जानकारी के बगैर ही दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एक लड़के ने जिस लड़की से शादी की थी, उसके परिवार के सदस्य इस शादी के खिलाफ थे। इसके बाद यूपी पुलिस ने लड़के के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया था।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता की सिंगल जज बेंच को बुधवार को सूचित किया गया कि परिवार के दोनों सदस्यों को छोड़ दिया गया है तथा क्लोजर रिपोर्ट भी दायर कर दी गई है। इससे पहले जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए बिना यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि संबंधित थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रसाद ने कहा कि राज्य (उत्तर प्रदेश) ने इसे गंभीरता से लिया है। डीएसपी रैंक के एक अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। सभी गलतियों की विस्तार से जांच की जाएगी।

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