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यूपी में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

यूपी में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को अनलॉक-4 के तहत यूपी के लिए दिशा—निर्देश जारी कर दिया है यह अनलॉक-4 21 सितम्बर से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जायेगी। इस गाइडलाइंस में खासतौर से इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोगों में कोरोना संक्रमण से बचा जा सके और यूपी में कोविड.19 न फैल पाये।

जानें क्या है इस गाइडलाइंस में…

  • अब यूपी में 21 सितम्बर के बाद शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इतनी ही छूट राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए मिलेगी।
  • अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।
  • उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी।

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  • उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कमोबेश केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा।
  • सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  • 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे।
  • स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
  • सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
  • ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
  • पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।
  • कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।

 

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