
इलाहबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों टीईटी 2017 में ओएमआर शीट को लेकर की गई दाखिल याचिकाओ को ख़ारिज कर दिया हैं. उच्च न्यायालय ने गलती सुधारने का मौका न देने के फैसले को सही करार दिया हैं. न्यायालय ने सुनवाई में कहा कि, जब ओएमआर शीट को सही व सावधानीपूर्वक भरने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था तो इसका पालन न करने वालों को मानवीय भूल या त्रुटि सुधारने की अनुमति नहीं दिया जाना मनमानापूर्ण व अवैधानिक नहीं है.
आपको बता दे कि, पिछले दिनों टीईटी 2017 परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम भी हाल ही मे जारी कर दिया गया हैं. वहीं, इसे लेकर ओएमआर शीट भी जारी की गई हैं. और इस बार फैसला लिया गया था कि, अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की गलती सुधारने का मौका नहीं प्रदान किया जायेगा. परन्तु, इस फैसले पर कई अभ्यर्थियों ने विरोध जाता और उन्होंने इसे लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर दी.
न्यायालय द्वारा टीईटी 2017 में ओएमआर शीट की गलती सुधारने का मौका न देने के फैसले को सही करार देते हुए रिजल्ट घोषित होने के बाद त्रुटि दुरुस्त करने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दीं. आपको बता दे कि, याचिकाओं के अनुसार याचियों ने टीईटी 2017 की ओएमआर शीट में पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, बुकलेट की सीरीज या भाषा आदि भरने में गलती की थी. और इसी सम्बन्ध मे उन्होंने याचिका दायर की थी.