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उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों व अन्य राज्यों से उ.प्र. आने-जाने के लिए जनसुनवाई पंजीकरण पोर्टल शुरू

राम कुमार सिंह

जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को न समझें यात्रा की अनुमति


लखनऊ : कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश से बाहर गये श्रमिकों व मजदूरों को घर वापसी में काफी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों के लिए योगी सरकार के निर्देश पर जनसुनवाई पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है। यह जनसुनवाई पंजीकरण पोर्टल एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है।

जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इस लिंक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रवासित अन्य प्रदेशों के व्यक्ति एवं अन्य प्रदेशों में प्रवासित उत्तर प्रदेश के लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह सुविधा आज यानि मंगलवार 5 मई दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के एंड्रॉइड एप पर भी उपलब्ध है।

जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति न समझा जाए। सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई—मेल, पहचान पत्र, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में, यात्रा का तरीका, आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण, आवेदक हाल में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है, उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, इस विवरण के सही होने के सम्बन्ध में घोषणा भी करनी होगी।

आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर या जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन (हॉट स्पॉट) में पिछले दो महीने से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

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