छत्तीसगढ़राज्य

श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित

रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर एक अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के लिए की गई है और गौरतलब है कि प्रतिवर्ष श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण दो बार एक अप्रैल और एक अक्टूबर को किया जाता है।

श्रमायुक्त छत्तीगसढ़ द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिए दिनांक एक अप्रैल 2022 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य 13 बिन्दू की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दू 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई।

कृषि नियोजन मे कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 34 बिन्दू की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 170 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 4.64 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की वेबसाईट सीजीएलएबीओयूआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय तल, नया रायपुर से भी प्राप्त की जा सकती है।

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