व्यापार

घर में कैश रखने की क्या है सीमा, गड़बड़ी पाए जाने पर देना होगा तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली: भारत में किसी आपातकालीन स्थिति के लिए घर में कैश रखने का बहुत पुराना चलन है. भले ही बैंक कई तरह के ऑफर्स व सुविधाएं अपने ग्राहकों को मुहैया कराएं लेकिन अचानक आने वाली किसी स्थिति के लिए आज भी लोग पैसे घर में रखने को ज्यादा तवज्जो देते हैं. हालांकि, घर में कितने रुपये रखे जा सकते हैं क्या इसकी भी कोई सीमा है? क्या एक तय रकम के बाद घर में पड़े कैश की जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है? इसका जवाब है, नहीं.

आप घर में जितना चाहें कैश रख सकते हैं और इसकी जानकारी आपको किसी अथॉरिटी को देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. हालांकि, आपके पास जो भी कैश रखा है उसके कानूनी रूप से मान्य सोर्स की जानकारी व संबंधित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए. यानी आपके पास वह पैसा कहां से आया इससे जुड़े कागजात आप अपने पास जरूर रखें. अगर किसी के पास घर में बड़ी मात्रा में कैश है और आयकर विभाग उस घर में छापेमारी करता है तो अधिकारी इन दस्तावेजों की मांग करेंगे.

अगर आपके घर में रखा कैश टैक्स के दायरे में आता है तो उस पर कर चुकाया गया होना चाहिए. अगर किसी के पास स्रोत और टैक्स चुकाए जाने संबंधी सभी दस्तावेज मौजूद नहीं हैं तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है. ऐसा होने पर केवल आयकर विभाग ही नहीं ईडी और सीबीआई भी आपसे सवाल-जवाब कर सकती है. हालांकि, अगर आपके सही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

अगर आयकर विभाग के छापे में आपसे कैश का सोर्स पूछा गया और आप सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए या फिर कागजात में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आप पर जुर्माना लग सकता है. ये जुर्माना काफी भारी होगा. आयकर कानून के अनुसार, आपके घर में जितना कैश पाया गया है उसका 137 फीसदी आपको पेनल्टी के रूप में भरना होगा. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी आपको और भरना होगा.

Related Articles

Back to top button