सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार के दायरे में होगा या नहीं, फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार के दायरे में होने सम्बन्धी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से दलील रखी थी। उन्होंने कहा जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम जिन तथ्यों पर विचार करती है, उनकी सूचना सार्वजनिक न हो, जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए।
ज्ञात रहे कि जनवरी, 2010 में दिए गए 88 पन्नों के अपने निर्णय में तीन जजों की दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने एकल बेंच के उस निर्णय को बरकरार रखा था जिसमें उसने केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के खिलाफ आपत्ति जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सन 2010 में दायर इस याचिका को 2016 में संविधान बेंच को भेजे जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ ने किया था।