राजस्थानराज्य

मुकदमा और चश्मदीद जैसे शब्द अब नहीं होंगे इस्तेमाल, उर्दू की जगह हिंदी शब्द लाने का आदेश

नई दिल्ली : राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया है. प्रदेश में अब उर्दू शब्द की जगह हिंदी शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे. इसको लेकर आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राजस्थान के पुलिस महकमे में मुकदमा, चश्मदीद, इल्जाम जैसे उर्दु शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा. हाल ही में राजस्थान के डीजीपी यू आर साहू ने एडीजीपी को निर्देश दिया था.

उन्होंने कहा था कि ये पता लगाएं कि पुलिसिंग में उर्दू के कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी जगह कौन से हिंदी शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं. उन्होंने पुलिसिंग से उर्दू शब्दों को हटाने और उसकी जगह हिंदी शब्दों के इस्तेमाल का निर्देश दिया था.

दरअसल, ऐसे कई उर्दु शब्द हैं जो आमतौर पर पुलिस महकमे में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें मुकदमा (केस), मुल्जिम (आरोपी), मुस्तगिस (शिकायतकर्ता), इल्जाम (आरोप), इत्तिला (सूचना), जेब तराशी (जेब काटना), फर्द बरामदगी (वसूली मेमो) जैसे शब्द शामिल हैं. इन शब्दों का इस्तेमाल अब राजस्थान के पुलिस महकमे में नहीं होगा. इन उर्दु शब्दों की जगह हिंदी शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे.

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