नई दिल्ली (एजेंसी): दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 31 अगस्त तक कामकाज स्थगित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है। हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये फैसला किया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सार्वजनिक परिवहन पूरे तरीके से उपलब्ध होने लगेगा और दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की स्थिति स्थिर रहती है तो 1 सितंबर से धीरे-धीरे कोर्ट की खुली सुनवाई शुरु की जा सकती है। इसके लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया जाएगा। 1 सितंबर से एक चौथाई कोर्ट में खुली सुनवाई शुरु की जा सकती है और बाकी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई शुरु की जा सकती है।
कोर्ट ने पिछले 30 जुलाई को 14 अगस्त तक कामकाज स्थगित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए लिस्टेड मामलों को अक्टूबर में लिस्ट करने का आदेश दिया गया है। 17 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 9 अक्टूबर को, 18 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को, 19 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 13 अक्टूबर को, 20 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 14 अक्टूबर को, 21 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 15 अक्टूबर को, 24 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 16 अक्टूबर को, 25 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 19 अक्टूबर को, 26 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 20 अक्टूबर को, 27 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 21 अक्टूबर को, 28 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 22 अक्टूबर को, और 31 अगस्त को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 23 अक्टूबर को लिस्ट करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालतें जमानत, रोक इत्यादि अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पहले के दिशानिर्देशों के मुताबिक करती रहेंगी। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया था कि वे Cisco WebEx के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करें।