एक्शन में योगी सरकार, कहा- लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने वाले को बख्शे नहीं
लखनऊ : ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
योगी सरकार ने पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा है कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले जानकारी में आए उन पर पुलिस की ओर से फौरन कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। हाल ही में कानपुर में लव जिहाद के पांच मामले सामने आए थे। इन्हें लेकर वहां विरोध प्रदर्शन (Protest) भी हुए।
कानपुर (Kanpur) की एक पीड़िता का विडियो (Video) भी सोशल मीडिया (Social media) पर काफी वायरल हुआ था। वहीं, लखीमपुर (Lakheempur) और मेरठ (Meerut) में दो लड़कियों की हत्या भी हो गई। इन दोनों मामलों को भी लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था। मेरठ में इस हत्या के अलावा भी पांच मामले ऐसे आए जो लव जिहाद से जुड़े हुए थे। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताकि धर्म की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार न हों। पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा गया है कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले जानकारी में आए उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करे।
मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार (Media advisor) मृत्युंजय कुमार (Mrituinjay Kumar) ने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक योजना तैयार करें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे एक रणनीति तैयार करें और देखें कि नए कानून की आवश्यकता है या नहीं।
अपर मुख्य सचिव, गृह, अवनीश कुमार अवस्थी (Avneesh Kumar Awasthi) ने कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है। इसे रोकने के लिए सभी मामलों को गंभीरता से लेना होगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और हमें कठोर होना होगा। अवस्थी ने कहा कि लव जिहाद से जुड़े मामलों की फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast track court) में सुनवाई संभव है, क्योंकि इनमें से बहुत से मामले अदालतों में लंबित हैं। कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।