नई दिल्ली: अगर कार चलाते वक्त आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं तो भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। सरकार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो आप उसे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मौजूदा ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, कार चलाते वक्त अगर कोई ड्राइवर हैंड-फ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है। इसके लिए ड्राइवर को किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।
दरअसल, लोकसभा में केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्या मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्युनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए किसी दंड का प्रावधान है? इसके उत्तर में गडकरी ने बताया कि इस एक्ट में मोटर वाहन चलाते समय हैंड-हेल्ड कम्युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। हैंडफ्री कम्युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194सी के तहत तीन महीने की अवधि के लिए सस्पेंड हो सकता है।