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अखिलेश सरकार को झटका, केंद्र की मंजूरी के बिना आतंकवाद के आरोपियों से केस वापस नहीं लिए जा सकते

akदिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को तगड़ा झटका दिया है। यूपी की जेलों में बंद आतंकवाद के आरोपियों से केस वापस लेने की सपा सरकार की मंशा पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के इन आरोपियों से केस वापस नहीं लिए जा सकते। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि सरकार बनने पर यूपी के जेलों में आतंकवाद के आरोप में बंद अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं से वो केस वापस ले लेगी। पार्टी का तर्क था कि ये युवा लंबे समय से जेलों में बंद हैं और इनके खिलाफ जांच एजेंसियां चार्जशीट तक दायर नहीं कर पाई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अखिलेश सरकार ने इस पर अमल शुरू किया तो विपक्षी सियासी दलों ने विरोध किया। अब हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सपा सरकार अपनी इच्छा से केस वापस नहीं ले सकती और इसके लिए पहले उसे केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी।

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