अगर बैंक में है आपका खाता, तो आपके लिए है ये बड़ी खबर…जरुर पढ़ें
एजेंसी: नई दिल्ली: चैक बुक जारी किया जाना व एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाओ को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है. इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने को कहा है. एक अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.
गौरतलब है कि बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे. ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग ( डीएफएस ) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा. डीएफएस का मानना है कि चैक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट और एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता.
भारतीय बैंक संघ ( आईबीए ) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के समक्ष बातें रखी है. जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ.