अब काला धन रखने वालो की खैर नहीं, संदिग्धों की खबर लेगा आयकर विभाग
एजेंसी/ नई दिल्ली। अब काला धन छिपाना आसान नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने काला धन रखने वालों को चेताया है कि उसके पास भारी लेनदेन करने की नौ लाख से ज्यादा सूचनाएं हैं। इनके आधार पर आयकर विभाग जल्द ही ऐसे लोगों को पत्र भेजकर बताएगा कि उनके पास कौन सी संपत्ति अवैध है।
इसका जवाब भी पत्र पाने वाले को देना होगा। यह कदम भी सरकार की मौजूदा आय घोषणा स्कीम (आइडीएस) 2016 का हिस्सा होगा। घरेलू काला धन रखने वाले लोग इसके अंतर्गत 45 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना देकर कालिख से बाहर आ सकते हैं।
आयकर विभाग का ऐसे लोगों से ब्योरा मांगने का इरादा है जिनके बारे में उसके पास बेहिसाब संपत्ति रखने की पक्की खबर है कि वे करयोग्य आय की जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके आधार पर ही वह काला धन रखने वाले संदिग्धों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा। इस तरह के कदम से काले धन वालों को दिक्कत आएगी।
वे खुद को पाक-साफ साबित करने के लिए बाध्य होंगे। इस तरह के लोगों या फर्मों के पास आइडीएस का लाभ उठाने का मौका है। पहली जून से शुरू हुई यह योजना 30 सितंबर को बंद हो रही है। घरेलू काले धन को सामने लाने की कोशिशों के तहत सरकार ऐसे लोगों से आगे बढ़कर आइडीएस में भाग लेने को कह रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली कई मौकों पर घरेलू काला धन रखने वालों से इस योजना का लाभ उठाने को कह चुके हैं।
एक दिन में मिलेगा पैन और टैन
देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सीबीडीटी ने नया प्रोटोकॉल बनाया है। इस नई सुविधा के तहत कॉरपोरेट डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके टैन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत कॉरपोरेट को एक दिन के भीतर पैन व टैन (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) आवंटित कर दिया जाएगा।
व्यक्तिगत करदाता भी आधार से जुड़ी ई-सिग्नेचर सुविधा के जरिये नया पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) आधे से भी कम समय में हासिल कर पाएंगे