ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बैंक सुबह नौ बजे भी खुल सकेंगे। हालांकि जहां ग्राहक देर तक बैंकिंग सेवा चाहते हैं, वहां पहले की तरह सुबह 10 या 11 बजे से भी बैंक खोलने का विकल्प रहेगा। फैसला सभी सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर भी लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने देशभर में बैंकों के खुलने के समय में एकरूपता लाने के लिए 10 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी। बैठक में तय हुआ था कि बैंक शाखाएं प्रबंधन नहीं बल्कि ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से खुलनी चाहिए। इसमें बैंक शाखाओं के खुलने के समय में बदलाव को मंजूरी मिली।
आईबीए ने 24 जून को ग्राहक सुविधा पर गठित उपसमिति की बैठक में बैंक शाखा खुलने के लिए तीन विकल्प दिए। पहला, सुबह नौ से दोपहर तीन बजे, दूसरा सुबह 10 से शाम चार बजे और तीसरा, सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक। आईबीए ने बैंकों से कहा है कि 31 अगस्त तक जिला स्तरीय ग्राहक समन्वय समिति की बैठक कर समय तय कर लें और उसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी दें।
सितंबर में शुरू हो जाएगा नया समय
एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि बैंक खुलने का नया समय सितंबर में अमल में आ जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए सभी कार्य हो चुके हैं। अब सिर्फ जिला स्तरीय समन्वय समिति तय करेगा कि तीन समय के सेट में से किसे चुनें।