अमृतसर (एजेंसी)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यहां शनिवार को सरकारी मेडिकल कालेज के पांच चिकित्सकों और एक पुलिसकर्मी को अमृतसर किडनी घोटाले में दोषी करार दिया। इस घोटाले का खुलासा वर्ष 2००2 में पंजाब पुलिस ने किया था। दोषी ठहराए गए लोगों में कालेज के पूर्व प्राचार्य ओ. पी. महाजन और चिकित्सक जगदीश गार्गी एस. के. ग्रोवर एच. एस. भूटानी और राजिंदर सिंह शामिल हैं। हरियाणा पुलिस के एक निरीक्षक सुरेश कुमार को भी एक किशोर को धमकाने और किडनी दान करने के लिए मजबूर करने का दोषी पाया गया है। उसकी किडनी डाक्टरों ने धोखे से निकाल ली। कुमार को यह किडनी लगाई गई थी। पुलिस ने अदालत का फैसला आने के बाद डाक्टरों को हिरासत में ले लिया। अब 8 नवंबर को अदालत सजा सुनाएगी।