अल्पसंख्यकों के लिए खास योजना लाई योगी सरकार, सस्ता लोन लेकर शुरू करें अपना कारोबार
आजमगढ़. कोरोना महामारी के बीच रोजगार के संकट से जूझ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस समाज के लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार टर्म लोन ऋण योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इच्छुक बेरोजगार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नौ जुलाई निर्धारित की गयी है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ द्वारा संचालित टर्म लोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98000 तथा शहरी क्षेत्र में 120000 रुपये या उससे कम है, उन्हें 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर न्यूनतम 100000 व अधिकतम 2000000 तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) के लिए ऋण दिये जायेंगे।
गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु 800000 से कम वार्षिक आय के बेरोजगारों को भी 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा और 05-05 प्रतिशत उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ/लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता के लिए आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) का हो। आवेदक उप्र का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98000 और शहरी क्षेत्र हेतु 120000 रुपये से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
योजना के तहत आवेदक के आवेदन पत्र के साथ वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा निर्गत हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण, इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप, निःशुल्क जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख संलग्न कर 09 जुलाई 2021 को शाम 5ः00 बजे तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।