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आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ पाक अदालत में 8 फरवरी को सुनाया जायेगा फैसला

मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकवादी हाफिद सईद के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) आठ फरवरी को फैसला सुनाएगी। अदालत हाफिज सईद के खिलाफ आतंक वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में फैसला सुनाएगी। आतंकवाद निरोधक अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टे ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिद सईद पर शनिवार को छह घंटे तक चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले हाफिज सईद ने मंगलवार को पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में आखिरकार अपना बयान दर्ज कराया। अपने बयान में सईद ने कहा कि जमात-उद-दावा प्रमुख के रूप में उसके खिलाफ टेरर फंडिंग के दो मामले हैं इनमें वह दोषी नहीं है।

काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने सईद और उसके गुर्गों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज की थीं और 17 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है।

सईद के नेतृत्व वाला जमात उद दावा को लश्कर-ए-तैयबा से ही जुड़ा अग्रणी संगठन माना जाता है। लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें छह अमेरिकी सहित 166 लोग मारे गए थे। 10 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में उसके खिलाफ टेरर फंडिंग के आरोपों के संबंध में एक प्रश्नावली सौंपी गई थी।

अदालत के एक अधिकारी ने बंद कक्ष में हुई सुनवाई के बाद बताया कि आतंकवाद रोधी अदालत लाहौर द्वारा आतंकवाद संबंधी वित्तीय मदद के आरोपों को लेकर सौंपी गई प्रश्नवाली का सईद ने मंगलवार को जवाब दिया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया।

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