अगर आप ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो इस काम में देरी मत करिए, क्योंकि 30 जून तक ऐसा न कराया तो पैन कार्ड फ्रीज हो जाएंगे, फिर आप न रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, न ही रिफंड प्रोसेस होगा। बैंक खातों में 50 हजार रुपये भी जमा करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी रकम जमा करने के लिए पैन दर्ज करना आवश्यक होता है।
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इलाहाबाद में करदाताओं की संख्या तकरीबन 2.50 लाख है। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है, जो रिटर्न तो नहीं दाखिल करते लेकिन उनके पास पैन है। इन सभी को अपने पैन आधार से लिंक कराने हैं। इनमें से अब तक बमुश्किल 10 फीसदी लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है। तय समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक न कराने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। करदाताओं के रिफंड का प्रोसेस भी बंद हो जाएगा।
कर एवं वित्त सलाहकार डॉ पवन जायसवाल का कहना है कि उनके लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है जो आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करते लेकिन पैन रखे हैं। आधार से लिंक न कराने पर ऐसे लोग अपने बैंक खातों में एकमुश्त 50 हजार रुपये नहीं जमा कर सकेंगे। तय समय पर पैन को आधार से लिंक न कराने पर वह फ्रीज हो जाएगा।
वहीं काफी संख्या ऐसे लोगों की भी है, जिनके पैन और आधार में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है। ऐसे लोगों को उसे लिंक कराने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग की वेबसाइट पर जन्मतिथि दर्ज करनी होगी, जिसके बाद पैन आधार से लिंक होगा।