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आपके कंप्यूटर पर रहेगी नजर, 10 खुफिया एजेंसियों को मिला जांच का अधिकार

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए गुरुवार को 10 केन्द्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी कर जासूसी करने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए गुरुवार को 10 केन्द्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी कर जासूसी करने की इजाजत दे दी है।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है। इस सरकारी आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा ‘घर-घर मोदी।’ गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की जासूसी की मंजूरी दी गई है।

केन्द्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महज एक सामान्य से सरकारी आदेश के जरिए देश में सभी कंप्यूटर की जासूसी का आदेश दे दिया है। ओवैसी ने कहा कि क्या केन्द्र सरकार इस फैसले से ‘घर-घर मोदी’ का अपना वादा निभा रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि 1984 में आपका स्वागत है।

1. Intelligence Bureau;

2. Narcotics Control Bureau;

3. Enforcement Directorate;

4. Central Board of Direct Taxes;

5. Directorate of Revenue Intelligence;

6. Central Bureau of Investigation;

7. National Investigation Agency;

8. Cabinet Secretariat (RAW);

9. Directorate of Signal Intelligence (For service areas of Jammu & Kashmir, North-East and Assam only);

10. Commissioner of Police, Delhi.

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