इंफोसिस पर तीन करोड़, 4० लाख डालर का जुर्माना
वाशिंगटन (एजेंसी) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की देश की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने अमेरिकी न्याय विभाग को वीजा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तीन करोड 4० लाख डालर का भुगतान करने की सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि यह वीजा नियमों के उल्लंघन का सबसे बड़ा मामला है और इसे निपटाने के लिए दक्षिणी टेक्सास के जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनी इंफोसिस न्यायालय में अमेरिकी वीजा नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करते हुए जुर्माना देने को तैयार हो गई है। हालांकि इंफोसिस ने एक बयान में कारोबारी प्रतिस्पर्धा में निजीहितों की पूर्ति के लिए वीजा के गलत इस्तेमाल के आरोपों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने इंफोसिस पर जानबूझकर स्थापित कानून का उल्लंघन करते हुए भारत से लोगों को बिना उचित वीजा के अमेरिका में काम करने के लिए भेजने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही न्याय विभाग ने कहा कि इंफोसिस ने झूठे आमंत्रण पत्र दिखाकर अमेरिका के न्यायिक अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की है। न्याय विभाग ने कहा कि न्यायालय में मई 2०1० में ऐसे ही एकआमंत्रण पत्र के साथ अमेरिका आने वाले एक व्यक्ति की पहचान की गई। पत्र के अनुसार वह व्यक्ति कारोबारी बैठक और चर्चा में शामिल होने के लिए आया था लेकिन जांच करने पर पता चला कि वह कम्प्यूटर की कीचिंग और साफ्टवेयर प्रोग्राम से संबंधित कार्यों के लिए यहां आया था।