इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन भी जरूरी, ये है तरीका
अगर आपने वित्त वर्ष 2017 के लिए आईटीआर फाइलिंग की है, लेकिन ई-वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएं हैं तो यह आपके लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि सिर्फ आईटीआर फाइलिंग ही नहीं बल्कि इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है। इस स्थिति में करदाताओं को क्या करना चाहिए हमने इस बारे में ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) अंकित गुप्ता से बात की है।
अगर आईटीआर फाइलिंग के बाद भी आपका वेरिफिकेशन न हुआ हो तो आप इस स्थिति में 5 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानिए ई वेरिफिकेशन न करवाने से क्या होगा…ई-वेरिफिकेशन न करवाने से क्या होगा?
अगर आपने तय समय सीमा तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिफंड नहीं आएगा।
अगर आपने 120 दिनों तक (आईटीआर फाइलिंग वाले दिन से) ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आयकर विभाग के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह यह कह दे कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है।
अब जानिए क्या है समाधान: आईटीआर फाइलिंग के बाद भी ई-वेरिफिकेशन न होने की सूरत में आप इन पांच तरीकों को अपना सकते हैं। जानिए इनके बारे में……
1. एक्नॉलेजमेंट (Acknowledgement), ITRV फॉर्म निकालकर उसपर हस्ताक्षर (साइन) करें और आयकर विभाग के ऑफिस में भेज दें।
2. अगर आधार कार्ड आपके इनकम टैक्स पैन नंबर से लिंक्ड है तो आप इसे आधार कार्ड से भी ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आयकर विभाग की साइट पर जाकर अगर आप ई-वेरिफिकेशन विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आ जाएगा इसे ईवीसी (इलेक्ट्रानिक वेरिफिकेशन कोड) कहा जाता है, इस माध्यम से भी आप ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
3. मोबाइल और ई-मेल के जरिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप मोबाइल ओटीपी के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा छोटे करदाताओ के लिए है।
4. बैंक अकाउंट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में एक ई-वेरिफाई रिटर्न का विकल्प होता है, यहां से भी आप ई-वेरिफिकेशन आसनी से कर सकते हैं।
5. डिजिटल सिगनेचर के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करके अपना पासवर्ड इनसर्ट करवाना होगा। आपके रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा।