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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर दोषी, 12 को होगी सजा पर बहस

नई दिल्ली : उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले पर तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई. मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे. इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोन को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी. हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अन्य आरोपियों को कोर्ट रूम में लाया गया था. मामले में कुलदीप सेंगर समेत 10 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं.

गौरतलब है कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हत्‍या कर दी गई थी. तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी. पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है.

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