उप्र : आईपीएस के तबादले पर जवाब तलब
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मात्र 15 दिन पर किए गए तबादले पर आपत्ति उठाई गई है। न्यायमूर्ति एस.एस. चौहान और न्यायमूर्ति विष्णु चंद्र गुप्ता ने अमिताभ ठाकुर के इस तर्क को प्रथमदृष्टया सही माना कि कानून की जानकारी नहीं होना कोई बहाना नहीं माना जा सकता और सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। ठाकुर ने अपने तबादले को 28 जनवरी को आईपीएस कैडर रूल्स 1954 के नियम 7 में हुए संशोधन का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। नियम के मुताबिक आईपीएस अफसरों का तबादला सिविल सर्विस बोर्ड की संस्तुति पर ही किया जाएगा और दो साल से पहले तबादला करने पर उसके स्पष्ट कारण बताए जाएंगे। ठाकुर ने अपने तबादले को पहले कैट (लखनऊ) में चुनौती दी थी जिसे कैट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नियमावली 28 जनवरी को बनी थी पर राज्य सरकार को इसकी जानकारी 14 फरवरी को हुई थी।