उप्र में दरोगा भर्ती निरस्त करने का आदेश रद्द
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को झटका देते हुए दरोगा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के उसके आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रदेश सरकार को दो महीने के अंदर दरोगा भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया। दरोगा भर्ती के अभ्यार्थी विंध्यवासिनी तिवारी व अन्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने बिना कोई कारण बताए सितंबर 2०13 में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था जबकि भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका था। 4०1० दरोगाओं की भर्ती का विज्ञापन पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान (वर्ष 2०11) निकाला गया था। अखिलेश यादव सरकार ने सितंबर 2०13 में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने राज्य सरकार के दरोगा भर्ती रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को दो महीने में दरोगाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।