नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने “वस्तु एवं सेवा कर” जीएसटी कानून, के तहत स्रोत पर कर कटौती “टीडीएस” तथा स्रोत पर कर संग्रह “टीसीएस” प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है। केंद्रीय जीएसटी- सीजीएसटी अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।
सभी बॉलीवुड तथा हॉलीवुड मूवीज को सबसे पहले फुल HD Quality में देखने के लिए यहाँ क्लिक करें