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ओवरस्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग पर 3 महीने डीएल सस्पेंड के ऑर्डर
दस्तक टाइम्स/एजेंसी- पंजाब: लुधियाना। शहर में ओवरस्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग और गाड़ी चलाते समय मोबाइल सुनते पकड़े गए तो डीटीओ या कोर्ट से तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। वहीं, ओवरलोडिंग और माल ढोने वाली गाड़ियों में पैसेंजर ले जाने पर भी यही कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को नाके पर पकड़कर इसकी सिफारिश करेगी। इस पर फैसला डीटीओ करेंगे। ऐसे लोग तीन महीने बाद दोबारा डीएल छुड़वा सकेंगे, लेकिन इस पीरियड में वो ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे। विदाउट डीएल ड्राइविंग की तो फिर चालान होगा और ऐसे में डीएल कैंसिल करने का भी फैसला हो सकता है। वहीं, विदाउट हेलमेट और सीट बेल्ट पकड़े जाने पर चालान काटने से पहले दो घंटे रोड सेफ्टी यानी ट्रैफिक रूल्स की एजुकेशन और काउंसलिंग की क्लास भी लगेगी। इसके अलावा शराब पीकर या दूसरे नशे में गाड़ी चलाने वाले पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की चीफ सेक्रेटरी को भेजी डायरेक्शन पर होगी। इसे इंप्लीमेंट न करने का मामला दैनिक भास्कर ने उठाया था। लुधियाना आए गवर्नमेंट की पंजाब रोड सेफ्टी कौंसिल के कोऑर्डिनेटर मनमोहन लूथरा ने कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी डीटीओ को इस कार्रवाई के ऑर्डर कर दिए हैं। वहीं, रिकमंडेशन के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एसएसपीज को कौंसिल ने लेटर भेज दिए हैं।