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कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को लगाई फटकार, कहा- 25 बैठक 50 चाय से मतलब नहीं, तुरंत दें स्टेटस रिपोर्ट
देश की राजधानी के कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में आज(12 जुलाई) दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना हलफनामा दिया। हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर तीन लैंडफिल साइटों का कूड़ा कब तक उठवाएंगे? लैंडफिल साइट पर पड़े कूड़े की ऊंचाई कुतुब मीनार से मात्र 8 मीटर कम रह गई है। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं।
गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कचरा प्रबंधन के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हलफनामे में एलजी ने कई बैठकें करने की बात कही है।
इसी बात पर कोर्ट ने एलजी पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहे बैठकें करिए या 50 चाय पीजिए लेकिन बैठक की है तो उसकी टाइमलाइन और स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए।