नई दिल्ली। दलितों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने से इनकार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी।
ट्रॉयल कोर्ट ने माना कि वीके सिंह के बयान को तोड़-मरोड़ कर और गलत अर्थों में पेश किया गया है, जिससे इसके मायने बदल गए।
कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई कारण नहीं है कि वीके सिंह का मकसद किसी जाति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष गर्ग ने कहा किसी एक शब्द को उसके संदर्भ से हटाकर नहीं देखा जाना चाहिए और न ही उसे किसी समुदाय से जोड़ा जाना चाहिए। बयान को पूरे संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, और जब इसे ऐसे पढ़ा जाता है तो यह कहीं से भी आपत्तिजनक या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं लगता”
बता दें कि वीके सिंह के खिलाफ एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम ने याचिका दाखिल किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पर दलित समुदाय की भावानाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था।