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ऐसे में याचिका के चलते सुप्रीम को ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रंजन गोगोई और प्रफुल्ला सी पंत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार ने याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को जब्त दस्तावेज अपने पास रखने की अनुमति दी थी।
दिल्ली सरकार के वकीलों की ओर से कहा गया है कि जांच एजेंसियो को उन दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है जो केस से नहीं जुड़े हैं।
इन्हें एजेंसी जांच के नाम पर नाजायज तरीके से जब्त नहीं कर सकती। याचिका के मुताबिक एजेंसी के पास छापेमारी के दौरान इस तरह के दस्तावेज जब्त करने का अधिकार नहीं है।
इसमें लिखा है कि सीबीआई के पास यह अधिकार नहीं है कि यह चार्जशीट दाखिल होने तक जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का खुलासा न करें। सरकार का आरोप है कि यह दस्तावेज को जब्त करने की वजह नहीं बता पाया है, जिसका जांच से कोई संबंध नहीं है।