केरल सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, गृह मंत्रालय ने जताई नाराजगी
नई दिल्ली: केरल सरकार ने लॉकडाउन में आज से कुछ छूट देने का एलान किया है। इसपर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने खत लिखकर बंद के दौरान अतिरिक्त ढील देने के लिए केरल सरकार की आलोचना की है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से कहा है कि कस्बों में बस संचालन को मंजूरी, दो पहिया वाहनों की सवारी, कार की पिछली सीट पर दो लोगों के बैठने की अनुमित, रेस्तरां और किताबों की दुकानें खोलने की मंजूरी देने का केरल सरकार का निर्णय बंद के नियमों का उल्लंघन है।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। कोविड-19 फैलने का जोखिम भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा हो रही है।
गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के साथ ही शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है। इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों में कोविड-19 की स्थिति गंभीर है।
केरल सरकार ने संशोधित दिशा-निर्देश किए जारी
केरल सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अलावा लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार ने स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, नाई की दुकानें, रेस्तरां, किताबों की दुकानें खोलने की अनुमित दी है।
इसके अलावा नगर पालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई रियायतों का एलान किया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में इनपर रोक है।