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कोयला घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा की डायरी जांच अधिकारियों को सौंपने का दिया आदेश

coal scameनई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के सरकारी आवास का मूल वीजिटर रजिस्टर को शीर्ष अदालत की ओर से नियुक्त जांच समिति को सौंपने के आदेश दिए ताकि इसमें यह जांच की जा सके कि सिन्हा की आरोपियों से मुलाकातों की वजह से कहीं कोयला खादान आवंटन मामलों की जांच तो प्रभावित नहीं हुई है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा अरजन कुमार सिकरी की तीन सदस्यीय पीठ ने विजिटर रजिस्टर सीबीआई के पूर्व निदेशक एम एल शर्मा की अध्यक्षता वाले जांच दल को सौंपने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस रजिस्टर के विवरण की जानकारी सिर्फ जांच सदस्यों के बीच साझा करेंगे तथा 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को शीर्ष अदालत को सौंपा जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत की तरफ से निर्धारित 12 सप्ताह का समय जांच दल को यह दस्तावेज मिलने के दिन से शुरू होगा।
सिन्हा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत को बताया कि कथित मुलाकातों को अकेले ही आपत्तिजनक नहीं करार दिया जा सकता है क्योंकि असली परीक्षण तो यह है कि इन मुलाकातों के कारण किसी आरोपित व्यक्ति या अन्य के प्रति पक्षपात किया गया है। सिंह ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल की कोई गलती नहीं है।

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