

अदालत में केस दायर करने वाले याची गांव चिल्ला निवासी दर्शन सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा गांव 2001 में रेल लाइन के लिए जमीन अधिगृहीत की गई थी। इस दौरान गांव चिल्लां व रायपुर खुर्द के बलदेव सिंह, मनसा सिंह, बत सिंह, हरि ओम, उजागर सिंह, अवतार सिंह, रणधीर सिंह व कई और कई लोगों की जमीन एक्वायर हुई थी। उस समय किसानों को जमीन का मुआवजा छह लाख रुपये प्रति एकड़ दिया गया था, लेकिन कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। वह इस मामले को अदालत ले गए थे।