खराब बिजली मीटर 30 दिन के अन्दर बदले जायेंगे
लखनऊ, (एजेंसी)। प्रदेश सरकार ने जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन राज्य सरकार की कुल 123 सेवाओं को आच्छादित करने का निर्णय लिया है ताकि एक निश्चित अवधि के अन्दर जनता के आवेदन पत्रों का निस्तारण हो सके। प्रदेश के प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन, प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग की चार सेवाओं को शामिल किया गया है। अब नये घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं औद्योगिक विद्युत कनेक्शन आवेदन करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर देना होगा तथा खराब मीटर को भी 30 दिन के अन्दर बदलना होगा। इसके अलावा विद्युत दुर्घटना संबंधी भुगतान पर निर्णय आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर करना होगा तथा ट्रांसफार्मर जल जाने पर नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसे सात दिन के अन्दर बदलना होगा। श्री सारंगी ने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो इसके विरूद्ध प्रथम अपील तथा व्दितीय अपील का निस्तारण नामित अधिकारी द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन, खराब मीटर बदलने तथा विद्युत दुर्घटना संबंधी मामलों में 15 दिन के अन्दर करना होगा। औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के मामले में प्रथम अपील तथा व्दितीय अपील का निस्तारण 30 दिन के अन्दर करना होगा। इसके अलावा जले ट्रांसफार्मर बदले जाने के संबंध में प्रथम व द्वितीय अपील पर सात दिन के अन्दर करना होगा।