खराब हुआ मोबाइल, उपभोक्ता अदालत ने दिए पैसा लौटाने के ओदश
बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल सुधार कर नहीं देने के अलग-अलग मामलों में विक्रेता और सर्विस सेंटर को मोबाइल की कीमत एक माह के अंदर लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
पहले मामले में चकरभाठा रेलवे कालोनी निवासी मनीष गुरंग ने 13 फरवरी 2015 को करबला रोड स्थित आहूजा मोबाइल से 8300 रुपए में इंटेक्स कंपनी का मोबाइल खरीदा था। प्रारंभ से ही मोबाइल के स्क्रीन में समस्या थी। विक्रेता से शिकायत करने पर उसने कंपनी के सर्विस सेंटर भेजा। 6 जनवरी 2016 को मोबाइल सुधारने के लिए सर्विस सेंटर में दिया गया। वहां से मोबाइल वापस नहीं किया गया।
इसके खिलाफ मनीष गुरंग ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया। फोरम ने मामले में विक्रेता एवं सर्विस सेंटर को संयुक्त रूप से या अलग-अलग 1 माह के अंदर मोबाइल की कीमत 8300 रुपए लौटाने और 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।
दूसरे प्रकरण में छोटी कोनी निवासी राकेश अग्रवाल पिता गिरधारी अग्रवाल ने 17 अक्टूबर 2014 को तिलक नगर स्थित सारा संसार मोबाइल के संचालक अमित जेठानी से 17 हजार रुपए में सोनी एक्सपीरिया मोबाइल खरीदा था। मोबाइल में निर्माण त्रुटि होने के कारण डाउनलोड करने में समस्या हो रही थी। शिकायत करने पर विक्रेता ने सोनी कंपनी के साइबर सर्विस सेंटर भेजा। मोबाइल का मदर बोर्ड बदलने के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। इस पर उसने नया मोबाइल देने या फिर कीमत लौटाने की मांग की।
इस पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वारंटी अवधि में खराब मोबाइल बदल कर नहीं देने पर राकेश अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य प्रमोद वर्मा व रीता बरसैया ने 1 माह के अंदर 14 जून 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित मोबाइल की कीमत लौटाने, 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।