गायत्री मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर और उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से फर्जी रेप केस सहित अन्य फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के सम्बन्ध में नूतन द्वारा पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति तथा अन्य के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आज श्री प्रजापति के विरुद्ध पूर्व न्यायिक हिरासत को निरस्त करते हुए उन्हें धारा 211 व 120बी आईपीसी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया. साथ ही मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए अगली सुनवाई 18 अगस्त को निश्चित की है. सीजेएम ने कल ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुक़दमा चलाये जाने के आदेश दिए थे और आज विवेचक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दीपन यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. लखनऊ पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 24 जुलाई को श्री प्रजापति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.