अन्तर्राष्ट्रीय

ग्वाटेमाला के पूर्व राष्ट्रपति को आर्थिक हेराफेरी मामले में सजा

Alfonso-Portilloन्यूयॉर्क। ग्वाटेमाला के पूर्व राष्ट्रपति अलफोंसो पोर्टिलो को यहां काले धन को सफेद बनाने के मामले में पांच साल 1० माह कैद की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी संघीय अभियोजकों ने दी। जेल की सजा काटने के साथ ही पोर्टिलो को ताइवान सरकार से ली गई 25० लाख डॉलर की रिश्वत राशि वापस करनी होगी ताकि ग्वाटेमाला और ताइपे के कूटनीतिक संबंध कायम रहें। उन्हें 5 ०० ००० डॉलर से अधिक का जुर्माना भी भरना होगा। पोर्टिलो को 2००-2००4 के जनादेश के दौरान अवैध रूप से प्राप्त काले धन को वैध बनाने की साजिश रचने के आरोप में मई 2०13 में ग्वाटेमाला से न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित किया गया था। शुरुआत में उन्होंने आरोपों को खारिज किया लेकिन मार्च में अभियोजकों के साथ हुए एक समझौते के बाद उन्होंने क्षमा याचिका दायर की थी। पोर्टिलो ने अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में धन जमा किया था। याचिका समझौते के बाद उनकी 2० साल की कैद की सजा टल सकी है। पोर्टिलो को दिसंबर 1999 में और अगस्त 2००2 के बीच ताइवान से धनराशि मिली थी। पांच चेकों के माध्यम से 25० लाख डॉलर की राशि का भुगतान किया गया था। इस धनराशि में से 15० लाख डॉलर पोर्टिलो उनकी पत्नी और बेटी के स्पेन में खुले बीबीवीए खातों में जमा किए गए थे। बची हुई धनराशि स्विट्जरलैंड लक्समबर्ग और अन्य जगहों की बैंकों में जमा की गई थी।

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